आरआर इंटर कॉलेज की कृषि भूमि पर आवास विकास के दावे पर हाईकोर्ट की रोक
आरआर इंटर कॉलेज की कृषि भूमि पर आवास विकास के दावे पर हाईकोर्ट की रोक
मीडिया रायटर्स रिपोर्ट/हर्षराज सिंह
हरदोई। शहर का सबसे चर्चित मामला आरआर इंटर कॉलेज की कृषि भूमि विवाद में अब बड़ा मोड़ आ गया है। आवास विकास द्वारा नियोजन समिति के समझौते को दरकिनार करते हुए पूरी भूमि पर दावा पेश कर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई कराई जा रही थी। लेकिन अब उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाते हुए आवास विकास को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि कृषि भूमि पर कब्जा करने या उसे किसी अन्य पार्टी को बिक्री करने से परहेज किया जाए और इस संबंध में विस्तृत हलफनामा अदालत में दाखिल किया जाए।
बताया गया कि वर्ष 1980 में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर नियोजन समिति का गठन हुआ था। समिति ने कॉलेज के भवन, खेल का मैदान, नलकूप, कृषि भवन, प्रयोगशालाओं सहित खसरा संख्या 115 और 117 को कॉलेज के हिस्से के रूप में सुरक्षित रखा था। इसके साथ ही 15 बीघा पक्की कृषि भूमि को भी कृषि वर्ग की मान्यता हेतु सुरक्षित किया गया था। इसके बावजूद आवास विकास ने पूरी भूमि पर अपना दावा ठोंक दिया।
कॉलेज की प्रबंधिका कीर्ति सिंह ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिका संख्या 8548 पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 11 सितंबर 2025 को आदेश पारित किया है। कोर्ट ने आवास विकास को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह कब्जा और बिक्री पर रोक लगाए और सभी तथ्यों का अनुपालन करते हुए 25 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करे।
कीर्ति सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे इस भूमि को खरीदने से परहेज करें, क्योंकि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और भविष्य में खरीदारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है।